सोनीपत: कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन का पांचवा चरण चल रहा है जिसे अनलॉक-1 नाम दिया गया है. अनलॉक-1 में रियायतों का दायरा बढ़ा दिया है. वहीं सोनीपत जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने भी अनलाॅक-1 के लिए नए आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों में व्यापारिक गतिविधियों में फेरबदल किया गया है और लोगों को नियमों की पालना करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.
सोनीपत जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने संशोधित आदेशों में दुकानों के खोलने को लेकर फेरबदल किया है. साथ ही उन्होंने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यापारिक गतिविधि/दुकान संचालित नहीं की जाएगी और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले व्यापारी/दुकानदार द्वारा भी संचालन नहीं किया जाएगा. जिलाधीश पूनिया ने कहा कि दूध, डेयरी उत्पाद, फल व सब्जी, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अस्पताल व पशुओं का हरा चारा को छोडक़र शेष सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी.
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये दुकानें खोली जाएगी
जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने बताया कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को हार्डवेयर, पेंट की दुकान, सेनेटरी, पलंबर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स सेल, मोबाइल, कंप्यूटर की दुकानें, फर्नीचर प्लाईवुड, गद्दे, स्टेशनरी, फोटोस्टेट की दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस, ज्वेलरी शॉप, फोटो स्टूडियो सुबह नौ से शाम छह बजे तक खोली जा सकेंगी.
मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को यह दुकानें खुलेंगी
जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने कहा कि मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को जूते चप्पल, रेडिमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, चश्मा, टेलर की दुकान, ड्राई क्लीनर्स, गिफ्ट शॉप, बर्तन क्रोकरी, कपड़ा, हैंडलूम की दुकानों को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोला जा सकेगा. कपड़ा मार्केट व कच्चे क्वार्टर की दुकानों के अलावा गोहाना के मुख्य बाजार व गन्नौर मैं नमस्ते चौक बाजार के लिए आदेश दिए हैं कि एक दिन बाएं तरफ की दुकान तो दूसरे दिन दाएं तरफ की दुकान खोली जाएंगी.
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