रोहतक:नाबालिग लड़की से रेप (minor raped in Rohtak) मामले में रोहतक फास्ट ट्रैक कोर्ट (Rohtak fast track court) ने दोषी को 20 साल की कैद और 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि ना भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. इस मामले में रोहतक के महम पुलिस स्टेशन ने साल 2020 में रेप की एफआईआर दर्ज की थी. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती.
जानकारी के अनुसार साल 2020 में रोहतक जिला के एक गांव की महिला ने महम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी. महिला ने बताया कि वह अपने पति, जेठानी और अपने चार साल की बेटी के साथ खेत गई थी. महिला और उसका पति खेत में काम कर रहे थे, जबकि उनकी बेटी पेड़ के नीचे खेल रही थी. जब वह खाना खाने के लिए अपने बेटी के पास पहुंची, तो देखा गांव की बुजुर्ग रामपाल बच्ची के साथ आपत्तिजनक हरकत कर रहे थे.