हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

रेवाड़ी में दोषी करार देते ही अदालत से फरार हुआ था आरोपी, अब आया पकड़ में

Rewari Crime News: रेवाड़ी की अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद एक आरोपी फरार हो गया था. पुलिस ने उस आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया.

murder accused arrest rewari
murder accused arrest rewari

By

Published : Jan 22, 2022, 8:04 PM IST

रेवाड़ी:अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के आदेश सुनते ही पुलिस को चकमा देकर अदालत से फरार हुए आरोपी सुनील कुमार डुलगच को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार (murder accused arrest rewari) कर लिया है. उसे अदालत ने आजीवन कारावास का दंड सुनाया था. सीआईए ने पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया है. मामले के जांच अधिकारी ने बताया कि शहर थाना पुलिस ने 2017 में दुर्गा कॉलोनी के देवेंद्र की शिकायत पर हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया था.

मामले के अनुसार 2017 में दुर्गा कॉलोनी निवासी देवेंद्र और नई आबादी निवासी संजय उर्फ चवन्नी मोटरसाइकिल पर धारूहेड़ा चुंगी से पुरानी तहसील की तरफ जाते समय रास्ते में वाल्मीकि बस्ती निवासी सुनील, योगेश उर्फ भोटा, तन्नू, अरुण के अतिरिक्त पवन, चेतन व सन्नी इत्यादि ने दोनों पर फायरिंग की थी. किसी प्रकार फायरिंग से बचे तो आरोपितों ने दोनों पर लोहे की राड व सरियों से हमला कर दिया था. मारपीट में घायल संजय उर्फ चवन्नी की मौत हो गई थी.

ये भी पढ़ें-Rewari crime news: लोन देने के नाम पर लोगों को बनाता था शिकार, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

शहर थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ हत्या, हत्या प्रयास व आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार किया था. मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था और सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे सरताज बासवाना की अदालत ने 18 नवंबर को सुनील सहित अन्य 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था. अदालत द्वारा दोषी करार देते हुए गैंग का सरगना सुनील कुमार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. उसे 24 नवंबर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पुलिस ने आरोपी का सुराग लगाते हुए आखिरकार लगभग 2 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया.

हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP

ABOUT THE AUTHOR

...view details