पंचकूला: कोव होटल के पास 31 दिसंबर 2016 और 1 जनवरी 2017 की सुबह नए साल का जश्न मना रहे दो गुटों में वाहन पर्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था. जिससे बद्दी निवासी दीपक नामक युवक की मौत हो गई थी और दूसरा युवक बुरी तरह से घायल हो गया था. जिसको लेकर पंचकूला कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को दोषी करार दिया तो वहीं 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया.
'28 को आएगा फैसला'
पीड़ित पक्ष के वकील ने जानकारी दी कि शनिवार को करीब 2 साल बाद मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. वकील ने बताया कि कोर्ट ने दो आरोपियों को धारा 304, 307 के तहत दोषी करार दिया है जिन्हें अब कोर्ट द्वारा 28 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी.
दीपक मार्डर केस में 4 आरोपी बरी, 28 को फैसला सुनाएगा पंचकूला कोर्ट ये भी पढ़ें:हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन का बयान, 'पार्टी की हार के लिए सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा जिम्मेदार'
'नाचते वक्त हुआ विवाद'
जानकारी के अनुसार ईयर की रात दीपक और उसके दोस्त और चारों आरोपी पार्टी में डांस फ्लोर पर नाच रहे थे. नाचते वक्त गलती से एक-दूसरे के हाथ लगने के कारण कहासुनी हो गई. जिसके बाद दीपक और मोहम्मद इजहार के बीच हुई कहासुनी ने झड़प का रूप ले लिया. कहासुनी के दौरान मोहम्मद इजहार ने गाली गलौज की तो इस पर दीपक ने इजहार पर हमला कर दिया. इसके बाद किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया गया, लेकिन विवाद इतना बढ़ चुका था कि पार्टी खत्म होते ही होटल द कोव के पीछे बनी पार्किंग में दोनों पक्षों में फिर मारपीट हुई. इसमें मोहम्मद इजहार और उसके साथियों ने मिलकर दीपक पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी. जबकि अरशद मोहम्मद इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था.
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