नूंह: पुनहाना उपमंडल के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष की सजा का फैसला सुनाया है. इसके अलावा 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले में खास बात यह रही कि केस से संबंधित सभी गवाहों के अदालत में मुकर जाने के बाद भी अदालत ने सजा का फैसला सुना दिया क्योंकि डीएनए जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हो गई.
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साथ ही अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में मजबूत पैरवी ने भी आरोपी को दोषी सिद्ध करा दिया. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की विशेष अदालत ने दोषी की सजा सुना दी. विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 फरवरी में थाना पुनहाना के अंतर्गत एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिग को जबरन अगवा करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था.