कैथल:गुहला में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन ने हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के आदेश अनुसार धारा-144 लगा दी है. वहीं प्रशासन ने इसके तहत गुहला चीका बाजार में दुकानों को बंद करवाया.
आपको बता दें, जिला प्रशासन द्वारा हिदायतें दी गई हैं की 31 मार्च तक दुकानदार दुकानें बंद रखें और धारा- 144 की पालना करें. प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि धारा-144 की पालना ना करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
गुहला चीका प्रशासन ने सभी दुकानों को करवाया बंद, देखें वीडियो ये भी पढे़ं-LOCKDOWN की घोषणा के बाद हरियाणा-पंजाब बॉर्डर सील
इसके साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने को लेकर दूध, फल, सब्जी की दुकानें, दवाई की दुकान, बैंक व पेट्रोल पंप खुले रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं.
मार्केट कमेटी चीका द्वारा भी अनाज मंडी में बनी सभी दुकानों पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए सैनिटाइजेशन किया गया. वहीं, गुहला पुलिस भी लोगों को लगातार नाके लगाकर घर से कम निकलने के लिए अपील कर रही है और लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर रही है.