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विधायक धर्म सिंह छौक्कर के बेटों समेत 35 लोगों पर करोड़ों की ठगी का मामला दर्ज

समालखा विधायक धर्म सिंह छौक्कर के दोनों बेटों पर ठगी का मामला दर्ज हुआ है. इसमें अन्य 33 लोग भी शामिल है. शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके साथ करीब 7 करोड़ की ठगी हुई है. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

Case of fraud registered on 35 people including sons of MLA Dharam Singh Chhaukar
Case of fraud registered on 35 people including sons of MLA Dharam Singh Chhaukar

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Published : Jan 16, 2021, 3:33 PM IST

Updated : Jan 16, 2021, 7:29 PM IST

गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में समालखा के विधायक के बेटों समेत 35 लोगों पर 6 करोड़ 70 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है. कोर्ट के आदेश के बाद गुरुग्राम के सुशांत लोक थाने में मामला दर्ज हुआ है.

विधायक के बेटों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज

दरअसल गुरुग्राम के बादशाहपुर में 10 एकड़ जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी विकसित करने के नाम पर 6.79 करोड़ रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया था. शिकायतकर्ता ने समालखा विधायक धर्म सिंह छौक्कर के दोनों बेटों सिकंदर सिंह और विकास छौक्कर समेत 35 लोगों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी.

विधायक धर्म सिंह छौक्कर के बेटों समेत 35 लोगों पर करोड़ों की ठगी का मामला दर्ज

फर्जी फर्म के जरिए की ठगी

शिकायतकर्ता नीरज चौधरी ने अदालत में बताया कि सिकंदर सिंह छौक्कर ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी में निवेश करने के लिए प्रस्ताव दिया था. नीरज व सतीश ने मिलकर एक कंपनी डीएस इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन मार्च 2016 में बनाई. नीरज ने 6.79 करोड़ रुपये जमा किये थे. इसके बाद इन रुपये से सतीश ने मोहन इनवेस्टमेंट कंपनी के जरिए सेक्टर-68 बादशाहपुर में 10 एकड़ जमीन खरीदने का समझौता किया था.

विधायक के बेटों समेत 35 लोगों पर 6.79 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज

ये अपनाया था तरीका

ये जमीन खरीदने के लिए सतीश ने बादशाहपुर निवासी डालचंद, शकुंतला, लक्ष्मी समेत रंजीत के साथ भी समझौता करना बताया था. इस जमीन पर परियोजना विकसित करने के लिए सतीश ने एक अन्य फर्म बनाई. नीरज ने बताया कि सतीश द्वारा फर्जी तरीके से फर्म तैयार कर इसमें सतीश ने स्वयं के साथ विकास कुमार, अशोक पूनिया, प्रिंस पूनिया, अलख निरंजन, नीरज भल्ला, ऋषि राज गुप्ता, रमेश कुमार, अंकित सिंह, आदित्य को निदेशक दर्शाया.

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बाद में उन्हें पता लगा कि परियोजना के लिए बनाई गई कंपनी के साथ ही जमीन खरीदने के दस्तावेज फर्जी हैं. जिसकी शिकायत उन्होंने टीसीपी विभाग को भी दी थी लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाई. वहीं से एफआईआर में गुरुग्राम के जिला नगर योजनाकार के कई अधिकारियों के नाम भी शामिल है.

कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज

इस धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया गया है. याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने इस गंभीर मामले में समालखा विधायक के दोनों बेटों और अन्यो के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए थे. कोर्ट के आदेशों पर गुरुग्राम पुलिस ने आईपीसी की धारा 406, 467, 468, 471, 420 और 120-B के तहत मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

Last Updated : Jan 16, 2021, 7:29 PM IST

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