जींद: जुलाना के पूर्व विधायक परमिंदर सिंह ढूल के बेटे एडवोकेट रविन्द्र सिंह ढुल ने हरियाणा के गृहमंत्री, गृह सचिव और डीजीपी हरियाणा को गैरकानूनी रूप से सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पंहुचाने के लिए रिकवरी का लीगल नोटिस भेजा है. नोटिस के अनुसार इन लोगों ने गैरकानूनी रूप से सड़कों को तोड़कर 1984 के कानून के अनुसार अपराध किया है जिसके लिए कम से कम 5 वर्ष की सजा एवं जुर्माना बनता है.
पूर्व विधायक के बेटे ने गृह मंत्री एवं गृह सचिव को भेजा लीगल नोटिस एडवोकेट रविंद्र ढूल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा है कि हरियाणा के गृह मंत्री एवं गृह सचिव को लीगल नोटिस भेज उनसे किसानों को गैर कानूनी रूप से रोकने में हुए खर्च के बारे में बताने की मांग की है और किसानों को रोकने के लिए जेनेवा कन्वेंशन एवं केमिकल वेपन कन्वेंशन के अनुसार आंसू गैस का इस्तेमाल गलत है. भारत ने इस संधि पर पहले से हस्ताक्षर किये हुए हैं.
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उन्हेंने अपनी पोस्ट में लिखा है की सरकार आंसू गैस, पानी की बौछारों का इस्तेमाल कर जान बूझकर दंगा फैलाना चाहती थी लेकिन किसानों की सूझबूझ से ये नहीं हुआ. हाइवे को गैरकानूनी रूप से रोकने में जिस सुरक्षा बल का इस्तेमाल हुआ उसका खर्च, आंसू गैस के गोले फैंकने का खर्च, वाटर कैनन का इस्तेमाल करने का खर्च, गैरकानूनी रूप से सड़कें खोदने का खर्च ये सब इन्हें अपनी जेब से देना चाहिए. एडवोकेट रविंद्र ढूल ने कहा कि यदि गृहमंत्री और गृह सचिव इस खर्च को अपने जेब से नहीं जमा करवाते हैं तो उन्हें मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा.