गुरुग्राम: जिले में उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए हैं. बता दें कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और वितरण को सुचारू रूप से चलाने तथा कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी की रोकथाम के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं.
बता दें कि उपायुक्त द्वारा निर्धारित रेट इस प्रकार हैं.
चावल ₹35, गेहूं ₹20, गेहूं का आटा ₹24, चना दाल ₹80, मूंग साबुत ₹110, उड़द दाल ₹120, तूर या अरहर दाल ₹120 ,मसूर साबुत ₹90, चीनी ₹38, मूंगफली तेल ₹195, सोयाबीन तेल ₹160 ,सरसों का तेल ₹175, सनफ्लोवर ऑयल ₹195 ,वनस्पति घी ₹140, पाल्म ऑयल ₹130, खुली चाय ₹280, नमक ₹19 तथा गुड़ ₹45 प्रति किलो के हिसाब से निर्धारित किया गया है.
उपायुक्त ने जारी आदेशों में होलसेल डीलरों और किराना एसोसिएशन सहित सभी दुकानदारों को आवश्यक वस्तुओं की रेट की सूची अपनी दुकान पर सार्वजनिक रूप से चस्पा करने के लिए कहा है. उपायुक्त ने कहा है कि यदि कोई दुकानदार इन आदेशों की अवहेलना करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.