फरीदाबाद: हरियाणा में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार ने हरियाणा सक्षम योजना चलाई है. इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट या फिर सरकारी सेक्टर में रोजगार के साथ मासिक भत्ता दिया जाता है. जब तक युवा बेरोजगार रहेगा, तब तक उसे पार्ट टाइम काम और उसके बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. जानें कैसे युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और कैसे कर सकते हैं अप्लाई.
इन मापदंडों का पूरा होना जरूरी: इस योजना के लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासी ही उठा सकते हैं. सबसे पहली शर्त यही है कि इस योजना के लिए आवेदन करने वाला बेरोजगार युवा हरियाणा का मूल निवासी हो. परिवार की सालाना आय तीन लाख रुपये से कम होनी चाहिए. आवेदक रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड होना चाहिए. आवेदक की उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का आधार कार्ड, फैमिली कार्ड, परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र, आवेदक का पैन कार्ड, आवेदक का वोटर आईडी कार्ड, आवेदक के नाम पर बैंक में खाता होना चाहिए. अगर ये सब डाक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो उन डॉक्यूमेंट को स्कैन करें और हरियाणा सरकार की ऑफिशल वेबसाइट https://saralharyana.gov.in पर जाकर क्लिक करें.