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ब्रिटेन के प्रिंस हैरी के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका से मचा बवाल, पढ़िए क्या है पूरा मामला

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Published : Apr 13, 2021, 1:37 PM IST

Updated : Apr 13, 2021, 2:13 PM IST

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक महिला ने प्रिंस हैरी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें दावा किया गया था कि प्रिंस हैरी ने उससे शादी के वादे को नहीं निभाया है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति ने फेक आईडी बना कर ये सब किया होगा और इसमें कोई सच्चाई नहीं है.

Punjab Haryana High Court Prince Harry petition
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी के खिलाफ महिला ने की याचिका दाखिल

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक रोचक मामला सामने आया है. जिसमें एक महिला एडवोकेट ने ब्रिटेन के प्रिंस हैरी के खिलाफ याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि प्रिंस हैरी ने सोशल मीडिया पर एक महिला से शादी का वादा किया था, जिसे उन्होंने नहीं निभाया.

जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की कोर्ट में ये मामला सुनवाई के लिए आया था, हालांकि कोर्ट ऑनलाइन सुनवाई कर रहा था लेकिन याचिकाकर्ता वकील द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किए जाने पर इस मामले को विशेष रूप से अदालत में वास्तविक सुनवाई की गई.

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी के खिलाफ महिला ने की याचिका दाखिल

हाईकोर्ट ने कहा है कि महिला के आरोप काल्पनिक है और सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से फेक एकाउंट होते हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिका बेहद खराब ढंग से तैयार की गई थी जिसमें व्याकरण की गलतियां थीं और अदालती कार्यवाही की भी जानकारी नहीं मालूम होती है. याचिका में उन ईमेल्स का भी जिक्र किया गया था जो प्रिंस हैरी के नाम से किसी शख्स ने भेजी और उसमें याचिकाकर्ता से शादी का वादा था.

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कोर्ट ने जब याचिकाकर्ता से सवाल किया कि क्या वो कभी यूनाइटेड किंगडम गई थीं तो जवाब ना में ही मिला. याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही बात की है जहां उन्होंने प्रिंस चार्ल्स को भी मैसेज करने का दावा किया और कहा कि उनका बेटा प्रिंस हैरी याचिकाकर्ता के साथ इंगेज है.

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी के खिलाफ महिला ने की याचिका दाखिल

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कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील द्वारा प्रूफ के तौर पर कोर्ट में सबमिट डॉक्युमेंट्स को भी गौर से देखा तो पाया कि कुछ प्रतियां सच नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ हिस्सा हटा दिया गया है या मिटा दिया गया है.

जस्टिस सांगवान ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ये जग जाहिर है कि विभिन्न मीडिया साइट जैसे फेसबुक, टि्वटर आदि पर नकली आईडी बनाई जाती है और इस तरह की बातचीत की प्रमाणिकता पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

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इस बात की पूरी संभावना है कि पंजाब के एक गांव के साइबर कैफे में तथाकथित राजकुमार हैरी बैठा हो जो अपने लिए हरे-भरे चारे की तलाश कर रहा है. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए अपनी सहानुभूति दिखाते हुए याचिका खारिज कर दी.

Last Updated : Apr 13, 2021, 2:13 PM IST

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