चंडीगढ़:चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से निजी स्कूल की फीस को लेकर जारी किए गए सर्कुलर के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के तले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
निजी स्कूल की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीएस वालिया ने चंडीगढ़ प्रशासन के एजुकेशन डिपार्टमेंट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी.
गौरतलब है कि यूटी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर समय-समय पर अपना स्टैंड बदलते रहे हैं. पहले सर्कुलर में ये लिखा गया कि लॉकडाउन में स्कूल पैरंट से फीस नहीं मांग सकते. पेरेंट्स ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले सर्कुलर को बदलते हुए दूसरे सर्कुलर में ये लिखा कि पेरेंट्स को सिर्फ ट्यूशन फीस जमा करवानी होगी.