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Kangana Ranaut Defamation Case: कंगना को हाई कोर्ट से मिली राहत, मानहानि केस में अगली सुनवाई तक पेशी से छूट

मानहानि के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत को बड़ी राहत दी है. अब कंगना को 14 जुलाई को भठिंडा कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा. जानें पूरा मामला

kangana ranaut defamation case
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Published : Jul 11, 2022, 1:03 PM IST

चंडीगढ़: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मानहानि केस (kangana ranaut defamation case) में बड़ी राहत मिली है. अब कंगना को 14 जुलाई को बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं होना होगा. दरअसल कंगना ने अपने खिलाफ मानहानि के केस को रद्द करने की याचिका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की थी. जिस पर सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिए हैं, कि इस मामले की सुनवाई तब तक ना हो, जब तक कि हाइकोर्ट में अगली सुनवाई ना हो जाए.

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (punjab haryana high court) में मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी. अब कंगना को आगामी 14 जुलाई को भी बठिंडा कि जिला अदालत में पेश नहीं होना होगा. कंगना के वकील अभिनव सूद ने कहा है कि कंगना के खिलाफ मानहानि के केस को खारिज किया जाए. बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने बठिंडा की मोहिंदर कौर की फोटो पोस्ट की थी.

पोस्ट में कंगना ने कहा था कि बुजुर्ग महिला 100-100 रुपये की रोजाना की मजदूरी पर आंदोलन में शामिल होने पहुंची हैं. जिसके बाद बठिंडा की मोहिंदर कौर ने कंगना रनौत पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था. इसी केस में बठिंडा कोर्ट ने कंगना को 14 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए थे. उससे पहले कंगना रनौत ने मानहानि के केस को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है. कंगना की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कंगना रनौत को राहत दी है.

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