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भाग कर शादी करने वाले दंपतियों को सुरक्षित घर उपलब्ध करवाना जरूरी- हाई कोर्ट

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अवनीश झींगन ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की लीगल सर्विस अथॉरिटी को आदेश दिए हैं कि वो 24x7 हेल्प डेस्क स्थापित करें. जिसमें टेलिफोन की सर्विस और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हो.

Punjab and Haryana High court Chandigarh
Punjab and Haryana High court Chandigarh

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Published : Mar 11, 2021, 10:10 PM IST

चंडीगढ़: अपने परिवार के खिलाफ जाकर विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों को जल्द ही रहने के लिए आश्रय और कानूनी सहायता मिलेगी. इसके लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चंडीगढ़ के साथ पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक जिले में भाग कर शादी करने वाले दंपतियों को सुरक्षित घर उपलब्ध करवाएं जाना आवश्यक है.

यह आदेश हाई कोर्ट द्वारा तब दिए गए जब हाई कोर्ट ने यह देखा कि भाग कर शादी करने वाले प्रेमी जोड़ों द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर कोविड के दौरान ही 70% याचिकाएं दाखिल की गई है. जहां वह अपने परिवार के खिलाफ जाकर विवाह करते हैं, लेकिन बाद में अपनी जान को खतरा बताते हुए हाई कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाते हैं. ऐसे में हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किए.

इसके अलावा जस्टिस ने यह भी कहा कि एक वेबसाइट या फिर ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया जाए. जहां पर प्रेमी जोड़े अपनी परेशानियों के बारे में जानकारी दे सके और जो हेल्प डेस्क है वह तहसील लेवल तक स्थापित किए जाए. जहां पर जो प्रेमी जोड़े खुद या फिर किसी के जरिए रिप्रेजेंटेशन दाखिल कर सकें.

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इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की ओर से एक सेल बनाया जाए जो कि उनकी द्वारा दी गई रिप्रेजेंटेशन पर 48 घंटे के भीतर काम करें. उन्होंने कहा कि यह सारा मेकैनिज्म आर्टिकल 21 को सुनिश्चित करेगा. इसके अलावा हाई कोर्ट ने पंजाब हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव और डीजीपी को पूरा सहयोग और सहायता देने के निर्देश दिए हैं साथ ही एक रिपोर्ट भी मार्च के आखिरी हफ्ते में देने के आदेश दिए.

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