चंडीगढ़: महेंद्रगढ़ के गांव खायरा निवासी कुलदीप की याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. इससे पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा और उनके पुत्र गौतम शर्मा ने याचिकाकर्ता पर ही निशाना साध लिया था. शर्मा ने कहा था कि जो कुलदीप मुझसे और मेरे बेटे से जान का खतरा बता रहा है उस पर हरियाणा, यूपी और राजस्थान में 26 केस दर्ज हैं.
राम बिलास शर्मा के खिलाफ दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
सोमवार को शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा और उनके पुत्र के खिलाफ महेंद्रगढ़ के एक डॉ. कुलदीप की याचिका को हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे रामबिलास शर्मा और उनके पुत्र गौतम शर्मा से जान का खतरा है.
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याचिकाकर्ता का पक्ष
कुलदीप ने अपनी याचिका में कहा था कि सत्ता में आते ही रामबिलास शर्मा ने उसके 2 साथियों को आगरा टोल पर पुलिस, सीआईए के माध्यम से मरवा दिया था. कुलदीप ने आरोप लगाया कि वर्तमान में दोनों पिता पुत्र 2-3 मौकों पर उसे जान से मारने की धमकी दे चुके हैं. लिहाजा माननीय न्यायालय रामबिलास शर्मा और गौतम शर्मा से उसकी रक्षा करवाए और सुरक्षा उपलब्ध करवाए. ताकि वो अपना जीवन शांति से जी सके. साथ ही पुलिस को आदेश दिया जाए कि उसके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करने से पहले उसे नोटिस दिया जाए.