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शूटर संजीव राजपूत को तीन साल से नहीं मिला एग्रेडेशन सर्टिफिकेट, पहुंचे हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि वह इंटरनेशनल शूटर संजीव राजपूत की एग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी करने की मांग पर 1 महीने के भीतर विचार कर उचित निर्णय ले.

international shooter sanjeev rajput case
international shooter sanjeev rajput case

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Published : Apr 2, 2021, 9:32 PM IST

चंडीगढ़:इंटरनेशनल शूटर संजीव राजपूत को अभी तक एग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है. उन्होंने इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दस्तक दी है. हाईकोर्ट ने मामले पर एक महीने के भीतर विचार कर हरियाणा सरकार को उचित निर्णय लेने को कहा है. हाईकोर्ट की जस्टिस अलका सरीन ने ये आदेश संजीव राजपूत की याचिका का निपटारा करते हुए दिया.

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संजीव राजपूत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उन्होंने खेल विभाग हरियाणा को साल 2018 में एग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी करने का आग्रह किया था, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया. कोर्ट को बताया गया कि एग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने से वे वर्ष 2018 में आईएएस की परीक्षा में खेल कोटे से आवेदन नहीं कर पाए जबकि शूटर विश्वजीत सिंह को सरकार ने एग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया और वे एचसीएस में सिलेक्ट भी हो गए.

अब हरियाणा लोक सेवा आयोग ने दोबारा एचसीएस की भर्ती निकाली है जिसमें 5 पद खेल कोटे के लिए आरक्षित हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं एग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी ना होने की सूरत में उनका आवेदन खारिज ना हो जाए. जबकि इस मामले में उनका कोई कसूर नहीं है. कोर्ट को बताया गया कि 2008 और 2012 ओलंपिक खेलों में भाग ले चुके हैं और राज्य सरकार की 2018 की खेल नीति के तहत वह ए श्रेणी की पोस्ट के लिए एग्रेडेशन सर्टिफिकेट के हकदार हैं.

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कोर्ट को बताया गया कि 5 दिसंबर 2018 को एग्रेडेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था, लेकिन आज तक ये जारी नहीं किया गया. जबकि विश्वजीत सिंह ने 8 जून 2018 को आवेदन किया था और उसे केवल 1 सप्ताह के भीतर 12 जून को खेल निदेशक ने एग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया. क्योंकि खेल निदेशक उसके पिता थे. याची ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि वह खेल विभाग हरियाणा को आदेश दें कि उनके एग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आवेदन पर तुरंत विचार कर उन्हें सर्टिफिकेट जारी किया जाए.

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