चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana high court Chandigarh) में दंपति की शादी के रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है. दरअसल 30 साल के पुरुष और 34 साल की महिला की शादी साल 2009 में हुई थी. उब उनके पास 11 साल की बच्ची भी है. महिला और पुरुष के मुताबिक शादी के वक्त दूल्हे की उम्र 18 साल से ज्यादा और दुल्हन की उम्र 22 साल से ज्यादा थी. इसके बाद उन्होंने शादी के लिए रजिस्टर करना चाहा. लेकिन उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया.
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का विवाह पंजीकरण अधिकारी को नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दंपति की शादी के रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है. मामले में हाई कोर्ट ने करनाल के डीसी और इंद्री के विवाह पंजीकरण अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि विवाह के समय लड़के की उम्र योग्य नहीं थी. दोनों अब अपने विवाह को डिजिटल करवाना चाहते थे. अब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है. इस मामले में हाई कोर्ट ने करनाल के डीसी और इंद्री के विवाह पंजीकरण अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की विधि जजमेंट का हवाला दिया. याचिकाकर्ता ने ये भी कहा था कि आज के समय में उनकी शादी को गलत नहीं कहा जा सकता.
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