चंडीगढ़:पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव और खेल विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने यह नोटिस निशानेबाज संजीव राजपूत की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है. संजीव राजपूत ने याचिका में टोक्यो ओलंपिक से पहले भीम अवॉर्ड और कैश अवॉर्ड दिए जाने की मांग की है. संजीव राजपूत ने अपनी याचिका में बताया कि वह 2007 से लेकर 2021 तक भीम अवॉर्ड के योग्य था.
संजीव राजपूत ने बताया कि मैंने सरकार की नीति के तहत भीम अवार्ड और कैश अवॉर्ड के लिए आवेदन भी किया था. लेकिन हरियाणा सरकार ने ना तो भीम अवॉर्ड दिया और ना ही कैश अवॉर्ड दिया.
याचिका में बताया गया है कि उससे कम स्तर के खिलाड़ियों को कैश और भीम अवॉर्ड दोनों जारी कर दिए गए हैं.याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि याचिकाकर्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर का उच्च खिलाड़ी हैं. जिसने शूटिंग के खेल में राष्ट्र के लिए कई पुरस्कार जीते हैं. वर्तमान में दुनिया भर में छठे स्थान पर है. भारत में राइफल शूटिंग का नंबर वन स्तर का खिलाड़ी है.