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हरियाणा में 26 साल बाद फिर से लागू हुई एक्स ग्रेशिया पॉलिसी, इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

मनोहर सरकार 1 अगस्त को एक्स ग्रेशिया पॉलिसी लागू कर दी है. इस पॉलिसी से मृतक कर्मचारियों के परिजनों को इसका लाभ मिलेगा. इस नीति को 26 साल बाद फिर से लागू किया गया.

हरियाणा कैबिनेट

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Published : Aug 5, 2019, 1:26 PM IST

चंडीगढ़:26 साल बाद हरियाणा सरकार एक्स ग्रेशिया पॉलिसी लागू किया है. इस पॉलिसी को 1 अगस्त से लागू किया गया है.

यह है पॉलिसी

आपको बता दें कि 1993 में तत्कालीन हरियाणा सरकार ने इस पॉलिस को पहले रद्द कर दिया था लेकिन अब मनोहर सरकार ने इसे फिर से लागू कर दिया है. इस पॉलिसी से मृतक कर्मचारियों के परिजनों को इसका लाभ मिलेगा.

इनको मिलेगा लाभ

इस पॉलिसी के तहत सेवा के दौरान अगर किसी कर्मचारी का निधन होता है तो उस स्थिति में आश्रितों को नौकरी या वित्तीय सहायता दोनों में से एक का लाभ दिया जाएगा और यदि सेवा के दौरान कोई कर्मचारी लापता भी हो जाता है तो भी उसके परिजनों को यह लाभ दिया जाएगा.

यह हैं शर्तें

लेकिन इस पॉलिसी का लाभ उन मृतक या लापता कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जिनकी उम्र 52 साल से ज्यादा होगी. कर्मचारी के परिवार में किसी और के पास सरकारी नौकरी न हो. इस पॉलिसी का फायदा वही कर्मचारी उठा सकेंगे जो कम से कम 5 साल की सरकारी नौकरी कर चुके होंगे.

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