चंडीगढ़: कोरोना महामारी के बीच हरियाणा सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2021 तक वर्तमान दरों पर, महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (DR) भत्ता दिया जाएगा. इसे लेकर आदेश हरियाणा सरकार ने पहले ही जारी किए थे, जिसे लेकर अब अधिसूचना जारी की गई है.
हरियाणा वित्त विभाग ने सभी प्रमुखों और मंडलों के आयुक्तों, हरियाणा में सभी उपायुक्त और उप-मंडल अधिकारीयों को आदेश पत्र जारी कर दिए हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को हर साल मिलने वाली अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किश्त की नई दरों को जारी नहीं किया जाएगा. मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 17% का भुगतान जारी रहेगा. इसके अलावा नई दरों पर भी फैसला जुलाई 2021 के बाद ही लिया जाएगा.