चंडीगढ़: केंद्र और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों और राजनीतिक कार्यक्रत्ताओं के बीच आधिकारिक तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने पर प्रतिबन्ध रहेगा.यह जानकारी भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा चुनाव कार्यालय द्वारा दी गई है.
चुनाव आयोग का निर्देश: केंद्र और राज्य के मंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फेंसिंग पर प्रतिबंध
हरियाणा के चुनाव कार्यालय के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों और राजनीतिक कार्यक्रत्ताओं के बीच आधिकारिक तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने पर प्रतिबन्ध रहेगा. कार्यालय के अनुसार केवल प्राकृतिक आपदा जैसी घटना होने के तुरंत बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है.
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत ने जानकारी दी किहरियाणा के चुनाव कार्यालय के अनुसार केवल प्राकृतिक आपदा जैसी घटना होने के तुरंत बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है. बशर्ते की संबंधित विभाग मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से अनुमति प्राप्त करेगा. उन्होंने बताया कि केवल कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट तथा राहत कार्य में लगे वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्राकृतिक आपदा से संबंधित राहत /बचाव कार्यों या इससे जुड़े अन्य पहलूओं को छोड़कर और किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकेगी.
वीडियो कॉन्फ्रसिंग से पहले या बाद में किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीडिया को भी नहीं बुलाया जाएगा. संबंधित विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पूरी प्रक्रिया की ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएगा. उसके बाद इसकी एक प्रति आयोग को भिजवाना सुनिश्चित करेगा. उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थित अनिवार्य होगी.