चंडीगढ़: एक्स शोरूम कीमत पर हरियाणा सरकार की ओर से की जा रही रोड टैक्स वसूली को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याची ने कहा कि एक्स शोरूम प्राइस में अन्य टैक्स शामिल होते हैं और ऐसे में केवल गाड़ी की कीमत पर रोड टैक्स वसूला जा सकता है न कि इस पर लगे टैक्स पर.
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से हरियाणा सरकार की उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है जिसके तहत हरियाणा सरकार ने 28 मार्च 2017 को एक्स शोरूम प्राइस पर रोड टैक्स वसूलने के आदेश दिए थे. याचिका के अनुसार यह अधिसूचना नियमों के खिलाफ है. क्योंकि इससे वाहन चालक को दोहरा टैक्स देना पड़ रहा है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि वो सरकार द्वारा जारी अधिसूचना रद्द करे और सरकार ने जो वसूली की है वो वाहन मालिकों को वापिस दी जाए.
कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व परिवहन आयुक्त को 25 सितम्बर तक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता जींद निवासी पुष्पेंद्र ने अपनी याचिका में कहा है कि हरियाणा सरकार ने वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस के आधार पर ही रोड टैक्स वसूलने संबंधी अधिसूचना जारी की है.