गुजरात/चंडीगढ़ः अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक मानहानि मामले में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला को राहत मिली है. अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने सुरजेवाला को 15 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दे दी है.
अब मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी 2020 को होगी. मामला 2016 में नोटबंदी के दौरान पांच दिन के अंदर 750 करोड़ रुपये बदलने के घोटाले में बैंक के शामिल होने के आरोपों से जुड़ा है.
ADC बैंक मानहानि मामले में सुरजेवाला को राहत न्यायपालिका पर भरोसा- सुरजेवाला
सुनवाई में पहुंचे रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा. उन्होंने कहा कि इस सारी प्रक्रिया के बाद सत्य की जीत होगी.
सुरजेवाला ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. बता दें पिछली सुनवाई के दौरान सुरजेवाला ने मामले में दोषी नहीं होने की दलील पेश की थी. जिसके बाद आज सुनवाई के दौरान 15 हजार के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी गई है.
ADC बैंक में घोटाले को लेकर किया था ट्वीट
पिछली सुनवाई में, दोनों गवाहों जयदीप शाह और शैलेश पांचाल ने अदालत के सामने बयान दिया कि राहुल गांधी और सुरजेवाला ने एडीसी बैंक में घोटाले को लेकर ट्वीट किया था. जिसे पढ़ने के बाद, हमने अपना खाता बंद कर दिया और इसे दूसरे बैंक में खाता खोल दिया. प्रत्यक्षदर्शियों ने टीवी पर खबर देखने का दावा किया.
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अमित शाह ने भी की थी आलोचना
एडीसी बैंक के अध्यक्ष अजय पटेल ने कहा कि नोटबंदी के दौरान, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कथित रूप से एडीसी बैंक से 700 करोड़ रुपये की हेराफेरी के आरोप लगाए थे. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कहा था कि इस तरह के आरोपों से बैंक की प्रतिष्ठा पर आघात हुआ है.
ये है मामला
सुरजेवाला ने पिछले साल जून में एक प्रेस वक्तव्य में आरोप लगाया था कि एडीसी बैंक 2016 में नोटबंदी के फैसले के पांच दिन के अंदर 745.58 करोड़ रुपये मूल्य की बंद हो चुकी मुद्रा को बदलने के घोटाले में शामिल है. इसके बाद बैंक ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. एक अलग मामले में राहुल गांधी को एक ट्वीट के माध्यम से इसी तरह का आरोप लगाने के लिए आरोपी बनाया गया है.