चंडीगढ़: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने दिल्ली और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वो बताएं कि नजफगढ़ झील को जल निकाय घोषित किया गया है या नहीं. हरियाणा सरकार ने एनजीटी से ये कहा था कि वो नजफगढ़ झील को जल निकाय घोषित करेगा.
नजफगढ़ झील को लेकर NGT ने दिल्ली और हरियाणा सरकार से तलब की रिपोर्ट
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली और हरियाणा सरकारों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे एक रिपोर्ट दायर कर बताएं कि क्या नजफगढ़ झील को जलाशय घोषित किया गया है. एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने राज्यों को निर्देश दिया की ई-मेल के जरिये एक महीने में अपने जवाब दायर करें.
इसी के पालना के लिए एनजीटी ने हरियाणा और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो एक महीने के अंदर इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करें. एनजीटी ने दिल्ली और हरियाणा के मुख्य सचिवों को आदेश की प्रति ई-मेल के जरिये भेजने का आदेश दिया ताकि वे एनजीटी को अलग-अलग पालना रिपोर्ट सौंपें.
याचिका नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज नामक एनजीओ ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने एनजीटी में जो आश्वासन दिया था उस पर कोई अमल नहीं हुआ है.झील के आसपास अतिक्रमण और अवैध निर्माण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है. नजफगढ़ झील का कुछ हिस्सा दिल्ली में पड़ता है जबकि कुछ हिस्सा गुरुग्राम में.याचिका में कहा गया है कि इस झील के जलग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण जारी है. इससे झील के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. याचिका में कहा गया है कि गुरुग्राम के सेक्टर 106, 107, 108 झील के जलग्रहण इलाके में आते हैं, उसके बावजूद वहां निर्माण कार्य जारी है. झील के दिल्ली वाले हिस्से में भी निर्माण कार्य चल रहे हैं.