चंडीगढ़:पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने धारा-144 के उल्लंघन पर अहम आदेश जारी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि धारा-144 के उल्लंघन पर सीधी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती. इसमें सरकारी अधिकारी शिकायत देगा और शिकायत के आधार पर आगे जांच कर फिर आगे कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.
धारा-144 भंग करने पर सीधा FIR करना अवैध- हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि धारा-144 के उल्लंघन पर सीधी FIR दर्ज नहीं की जा सकती.
याचिका दाखिल करते हुए आसिफ जावेद ने हाईकोर्ट से उस पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की अपील की थी. याची के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पर 3 अक्तूबर 2015 को धारा-144 के उल्लंघन पर धारा-188 के तहत एफआईआर दर्ज कर दी थी. याची ने कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और ऐसा करना याची के साथ अन्याय है. इस दौरान सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और ऐसे में याची पर दर्ज एफआईआर को खारिज किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि धारा 195(1) के तहत सरकारी अधिकारी की लिखित शिकायत पर कार्रवाई ही सही तरीका है न कि एफआईआर. ऐसे में हाईकोर्ट ने याची पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश देते हुए इसके चलते ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई को भी खारिज कर दिया.