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सावधान! हरियाणा में प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य, नहीं तो होगी कार्रवाई

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Published : Mar 20, 2023, 5:09 PM IST

हरियाणा सरकार द्वारा प्ले स्कूलों के लिए गाईडलाईन जारी कर दी गई है. अब नई गाईडलाइन के अनुसार सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण नियमानुसार अतिशीघ्र करवाना अनिवार्य किया गया है, नहीं तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है. पढ़ें पूरी खबर...

Play School Registration mandatory in Haryana
हरियाणा में प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य.

भिवानी: सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्ले स्कूलों के संबंध में नई गाईडलाइन जारी की गई है. नई गाईडलाइन के अनुसार सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण नियमानुसार अतिशीघ्र करवाना अनिवार्य किया गया है. इन मापदंडों को आयोग की वेबसाइट एनसीपीसीआर डॉट जीओवी डॉट इन/डब्लूसीडीएचआरवाई (ncpcr.gov.in/wcdhry) पर देख सकते हैं. प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिकृत किया है.

प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल द्वारा जिला स्तर पर एक वर्ष के लिए पंजीकृत किया जाएगा. डीसी नरेश नरवाल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्ले स्कूलों के लिए गाईडलाईन जारी कर दी गई है. प्रत्येक प्ले स्कूल संचालकों द्वारा अपने प्ले स्कूल का निर्धारित नियमानुसार पंजीकरण करवाना अति आवश्यक है. उन्होंने कहा कि वे अपने प्ले स्कूलों का पंजीकरण अतिशीघ्र करवाएं नहीं तो नियमानुसार उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने बताया कि पंजीकरण से पहले निरीक्षण कमेटी द्वारा संबंधित प्ले का निरीक्षण किया जाएगा. निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि संचालक को अपने प्ले स्कूल में सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन के अनुसार सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा. स्कूल में केवल तीन से छह वर्ष तक के बच्चे का दाखिला लिया जाएगा. शिक्षकों व बच्चों का अनुपात 1:20 का होगा. उन्होंने बताया कि स्कूल मनोरंजन संबंधित विधाएं सभी प्रकार के रिकॉर्ड रजिस्टर इत्यादि सही प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिए. इसके अतिरिक्त प्ले स्कूल में जो भी स्टाफ भर्ती किया जाएगा उसके चरित्र की जांच कराना अनिवार्य होगा. स्टाफ सदस्य व संचालक के खिलाफ किसी भी अधिनियम के तहत मामला नहीं होना चाहिए.

महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी वैशाली ने बताया कि प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज की संलग्न करते हुए आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास कार्यालय में जमा करवाने होंगे. यह कार्यालय चिड़ियाघर रोड, पंचायत भवन में स्थित है. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय और जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है.

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