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भिवानी की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए दे सकते हैं आवेदन, 30 अप्रैल है आखिरी तारीख

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Published : Apr 19, 2021, 4:39 PM IST

भिवानी के नगर योजनाकार ने शहर के अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को बेहतरीन अवसर दिए हैं. अब अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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भिवानी की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए दे सकते हैं आवेदन

भिवानी: नगर योजनाकार विभाग ने अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है. ऑनलाइन आवेदन www.tcpharyana.gov.in पर कर सकते हैं.

विभाग के अनुसार जिला में भिवानी, सिवानी व लोहारू क्षेत्र से अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी तक जिला भिवानी से छह आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से दी गई जानकारी हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है कि अवैद्य कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं जैसे सडक़, बिजली, पानी और सीवन इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, इसके लिए विभाग ने पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तारीख 30 अप्रैल, 2021 है.

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उन्होंने बताया कि कॉलोनाईजर/रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/ प्रोपर्टी डीलर द्वारा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है. उन्होंने बताया कि इस बारे में अधिक जानकारी के लिए स्थानीय लघु सचिवालय स्थित जिला नगर योजनाकर कार्यालय के कमरा नंबर 119 प्रथम तल, दूरभाष नं. 01664-242550 तथा कनिष्ठ अभियंता विजय कुमार के मोबाईल नंबर- 9812838330 पर संपर्क कर सकते हैं.

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