अंबाला: 17 जनवरी रविवार को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे शाम 4.30 बजे तक स्वास्थ्य विभाग में लेबोरट्री अटेंडेंट और महिला एवं बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर की भर्ती के लिए परीक्षा होगी. इस परीक्षा के तहत जिला उपायुक्त अशोक कुमार ने परीक्षा केंद्रों पर धारा-144 लगाने के आदेश दिए हैं.
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला इन परीक्षा को आयोजित करवाएगा. लैबोरट्री अटैंडट व सुपरवाइजर (महिला) की लिखित परीक्षा को नकल रहित एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करवाने के भी उपायुक्त ने आदेश दिए हैं.
परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा-144 लागू
उपायुक्त के मुताबिक परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर की 200 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्टठा होने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है. इसके साथ-साथ कोई भी व्यक्ति अपने साथ घात हथियार जैसे शस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुलहाड़ी, जैली, गंडासी, चाकू इत्यादि हथियार लेकर जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी.
इलेक्ट्रोनिक सामान पर रहेगी पाबंदी
सभी परीक्षा केन्द्रों में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, पेजर, पैन स्कैनर, पैन ड्राइव व अन्य कोई इलैक्ट्रोनिक उपकरण ले जाने पर भी मनाही रहेगी. आदेशों में ये भी स्पष्ट बताया गया है कि कोई भी परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा केन्द्र के अंदर पैन, पैंसिल के साथ-साथ अंगूठी, चूडियां, चेन व कलाई घड़ी भी नहीं ले जा सकता. इसके अलावा परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर क्षेत्र में फोटोस्टेट की सभी दुकानें भी 17 जनवरी रविवार को सुबह 9.30 से शाम 6 बजे तक बंद रखने के भी आदेश जारी किये गये हैं.
ये भी पढ़ें- यमुनानगर किसान धरने पर पहुंचे भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत, बोले- अब सरकार को झुकना ही होगा
डयूटी पर हाजिर पुलिसकर्मियों पर आदेश लागू नहीं होंगे. पुलिस उपायुक्त द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त, तहसीलदारों, एसएचओ, डीडीपीओ, कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जिला निरीक्षक सीआईडी को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किये गये हैं. जारी किए गए आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के साथ भारतीय दंड संहिता 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.