पानीपत:हरियाणा में सूखे चारे खासकर गेहूं से बनने वाले भूसे (तूड़ी) का दाम सातवें आसमान पर पहुंच चुका है. पिछले सीजन जो भूसा करीब 300 रूपये प्रति क्विंटल था वो अब 700 के ऊपर मिल रहा है. थोक में किसान 7 हजार रुपये में एक एकड़ खरीद लेते थे. लेकिन उसका दाम अब 16 हजार रुपये को पार कर गया है. सामान्य किसान के लिए इतना महंगा चारा खरीदना बेहद मुश्किल हो रहा है. इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासन ने कई जिलों में धारा 144 लगा दी है. जिसके चलते चारा की बिक्री और दूसरे जिले ले जाने पर रोक है. यही वजह है कि आजकल हर जिले में चारे पर भी पुलिस का पहरा दिख रहा है.
पानीपत जिले के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है. उत्तर प्रदेश में अधिकांश गन्ने की बिजाई की जाती है. जहां पहले से ही सूखे चारे की कमी रहती है. हरियाणा में गेहूं उत्पादन अधिक होता है इसलिए यूपी के पशुपालक हरियाणा से ही सूखे चारे की उम्मीद रखते हैं. ऐसे में पुलिस ने धारा 144 के आदेश के तहत बॉर्डर पर ही पहरा लगा दिया है. ब यूपी की तरफ से जा रहे किसानों के ट्रैक्टर-ट्रॉली बॉर्डर पर सनौली थाने के पास ही रोनकी पड़ती है. पुलिस हर रोज सनौली थाना क्षेत्र में चारे से भरे ट्रैक्टर और ट्रक को रोकती है.
जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धार 144 के तहत जिले में गेहूं की फसल की कटाई के बाद बनाई गई पराली को पानीपत जिले से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए गये हैं कि अंतरराज्यीय सीमा पर चारा/तूड़ी लेकर जाने वाले वाहनों को तुरंत रोका जाये. ये आदेश प्रदेश में पशुओं के लिए चारे की कमी होने की संभावना के मद्देनजर दिया गया है. इन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी.