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निकिता तोमर हत्याकांडः सह आरोपी रेहान की जमानत याचिका खारिज

सोमवार को मुख्य आरोपी तौसीफ के साथ आए कार चालक रेहान की जमानत के लिए बचाव पक्ष के वकील अनीस खान ने याचिका दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया.

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निकिता तोमर हत्याकांड में रेहान की जमानत याचिका पर अदालत सुनाएगी फैसला

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Published : Jan 6, 2021, 1:04 PM IST

Updated : Jan 6, 2021, 5:15 PM IST

फरीदाबाद:चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में चल रही सुनवाई में मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी रेहान की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी. जिसके बाद आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने रेहान को जमानत देने से इनकार कर दिया. वहीं दूसरी ओर गवाही के लिए आए निजी अस्पताल के दो डॉक्टरों को गवाही कैंसिल करा दी गई. केस की अगली सुनवाई अब 11 जनवरी को होगी.

बता दें कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट में चल रही है. सोमवार को मुख्य आरोपी तौसीफ के साथ आए कार चालक रेहान की जमानत के लिए बचाव पक्ष के वकील अनीस खान ने याचिका दायर की है. मंगलवार को इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें बचाव पक्ष के वकील अनीस खान ने कोर्ट से कहा कि इस पूरे एपिसोड में रेहान का मकसद नजर नहीं आ रहा है.

पुलिस ने उसके पास से कोई बरामदगी भी नहीं की है. उन्होंने ये भी बताया कि इस केस की अहम गवाह ने न तो रेहान के बारे में कोई गवाही दी और न ही उसकी पहचान की है. वैसे भी रेहान मेडिकल छात्र है. उन्होंने बताया कि कोर्ट के सामने रेहान की जमानत के लिए सभी पक्ष को प्रमुखता से रखा है.

कोर्ट ने अपना फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया है. उधर पीड़ित पक्ष के वकील एदल सिंह रावत ने बताया कि कोर्ट में मानवता अस्पताल के दो डॉक्टर गवाही के लिए आए थे, लेकिन उनका केस में कोई अहम रोल न होने से उन्हें वापस कर दिया गया.

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Last Updated : Jan 6, 2021, 5:15 PM IST

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