चंडीगढ़: हरियाणा में लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियरिंग कार्यों के लिए प्रकाशित हरियाणा की दर अनुसूची-2021 का नया संस्करण जारी किया. हरियाणा की दर अनुसूची-2021 का विमोचन करने के बाद मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को कड़ी मेहनत से इतना विशाल संस्करण तैयार करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे इंजीनियरिंग कार्यों में पारदर्शिता आएगी तथा ठेकेदारों के लिए नई दरें उपलब्ध होंगी.
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हरियाणा की दर अनुसूची-2021 के विमोचन के अवसर पर मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी गई कि शीघ्र ही इस संस्करण की अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके साथ ही नई निविदाओं में ये नई दरें लागू हो जाएंगी. इस बात की भी जानकारी दी गई कि हरियाणा की दर अनुसूची का पहला संस्करण वर्ष 1962 में प्रकाशित किया गया था.
बाद में समय-समय पर आवश्यकतानुसार आधार दरों पर अधिकतम प्रीमियम निर्धारित किये जाते रहे. अंतिम बार वर्ष 1988 में इसे संशोधित किया गया था. हरियाणा की दर अनुसूची-1988 को अपडेट करना ही पर्याप्त नहीं था. जीएसटी लागू होने के बाद नई कर व्यवस्था की अवधारणा आ गई थी और इसे संशोधित करना आवश्यक था.