हरियाणा

haryana

ETV Bharat / city

भिवानी: शहर के ऑटो संचालकों को ट्रैफिक पुलिस ने दिया प्रशिक्षण

भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने विशेष जागरुकता अभियान चलाया है. इसके तहत ऑटो संचालकों को नए ट्रैफिक नियमों के बारे में विशेष जानकारी दी गई.

ऑटो संचालकों को ट्रैफिक पुलिस ने दिया प्रशिक्षण

By

Published : Sep 9, 2019, 7:48 PM IST

भिवानी: नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 एक सितंबर से लागू हो गया है. जिसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से पुलिस भारी भरकम जुर्माना वसूल रही है. इसी बीच भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो चालकों के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया है. भिवानी शहर में लगभग चार हजार ऑटो चलते हैं. जिनके कारण ट्रैफिक की काफी समस्या होती है. इसी के चलते जागरूकता अभियान के तहत ऑटो चालकों को नए ट्रैफिक नियमों के बारे में विशेष जानकारी दी गई. जिसमें बताया गया कि सायरन बजाती हुई एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का चालान होगा.

ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर सुभाषचंद्र ने ऑटो चालकों को बताया कि आम जनता को परेशानी न हो इसके लिए ऑटो चालक अपनी लेफ्ट साइड में चले और ओवरटेक करने का प्रयास न करें. उन्होंने बताया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना पहले से काफी बढ़ गया है. इसीलिए ऑटो चालकों पर आर्थिक मार न पड़े, इसका ध्यान ऑटो चालकों को रखना होगा.

ऑटो संचालकों को ट्रैफिक पुलिस ने दिया प्रशिक्षण, देखें वीडियो

जाने कितना लगेगा जुर्माना ?

  • धुम्रपान करने पर एक हजार रुपये जुर्माना
  • मोबाईल का प्रयोग करने पर दो हजार रुपये जुर्माना
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना
  • प्रदूषण की पर्ची न होने पर 10 हजार रुपये जुर्माना
  • ड्राइविंग लाईसेंस न होने पर 5 हजार रुपये जुर्माना
  • एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

सब इंस्पेक्टर सुभाषचंद्र ने बताया कि ड्राईविंग करते समय भारी जुर्माने से बचने के लिए उन्होंने ऑटो संचालकों से ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details