नई दिल्ली:दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में स्थित भूरे शाह की दरगाह के जगह को अदालत के आदेश के बाद सोमवार को पैमाइश की गई. दरअसल, बीते 1 अप्रैल को भूरे शाह दरगाह के आसपास अवैध अतिक्रमण का हवाला देकर पीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई की थी. इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती थी. बुलडोजर द्वारा दरगाह के आसपास अवैध धार्मिक ढांचे के निर्माण को तोड़ा गया था. मजार के केयरटेकर यूसुफ बेग द्वारा इस पूरे मामले को अदालत ले जाया गया था.
दरगाह के पास तोड़फोड़: भूरे शाह दरगाह के केयरटेकर युसूफ बैग के वकील एनके श्रीवास्तव ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने 1 अप्रैल 2023 को बिना किसी नोटिस के दरगाह के पास के मजार को तोड़ दिया था. सोमवार को सुनाई के बाद वकील ने कहा कि यह दरगाह पुराने समय से है. उसकी नपाई के लिए जॉइंट टीम को आदेश अदालत द्वारा दिया गया है. इससे संबंधित जितनी भी एजेंसी है उनको आदेशित किया गया है. आज भूरे शाह दरगाह की पैमाइश की गई है. अब इस पैमाइश की रिपोर्ट को एमसीडी अदालत में पेश करेगी.
मेजरमेंट पैमाइश का आदेश:वकील ने कहा कि फुटपाथ बताकर जिस जगह तोड़फोड़ किया गया था. दरअसल, वो हाईवे है और हाईवे पर फुटपाथ नहीं होता है. वकील वसीम अहमद ने बताया कि अदालत ने आदेश दिया है कि यथावत स्थिति बनाए रखी जाए और एसएचओ हजरत निजामुद्दीन को कानून व्यवस्था मेंटेन करने को कहा गया है. साथ ही अदालत द्वारा मेजरमेंट पैमाइश का आदेश हुआ है, जिसके तहत आज मेजरमेंट किया गया है कि यह दरगाह 1000 स्क्वायर यार्ड में है. इसको गजट नोटिफिकेशन में बताया भी गया है.