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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को लेकर ट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइजेशन ने किया विरोध - नंबर प्लेट

दिल्ली में एक अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और कलर कोड वाले स्टिकर लगाना अनिवार्य हो गया है. वाहन मालिकों को 30 अक्टूबर से पहले इसे लगवाना होगा. इसके बाद एचएसआरपी न लगवाने पर 5000 से 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

Transport Organization protested against the installation of high security number plates
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को लेकर ट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइजेशन ने किया विरोध

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Published : Sep 24, 2020, 10:02 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने 01 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर हाई स्पीड रजिस्टर्ड प्लेट न लगी होने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं. इस निर्देश का वाहन मालिकों ने विरोध शुरू कर दिया है और सरकार से मांग की है कि कम से कम कोरोना काल तक इसे स्थगित किया जाए.

नहीं हैं पर्याप्त सेंटर

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा नम्बर प्लेट को लेकर जारी निर्देश पर दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइजेशन का कहना है कि दिल्ली में ऐसे सेंटरों की संख्या केवल 236 है. जबकि प्रभावित होने वाले वाहनों की संख्या करीब 30 लाख है. ऐसे में सरकार ने जितना समय दिया है, उसके अनुसार प्रत्येक सेंटर को लगातार रोजाना 354 गाड़ियों में नम्बर प्लेट लगानी होगी. ऑर्गनाइजेशन का कहना है कि इससे सेंटरों पर भीड़ बढ़ेगी जो कोरोना को बढ़ने में मददगार होगी.

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को लेकर ट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइजेशन ने किया विरोध.

दंड से वाहन मालिकों पर पड़ेगा दोहरा असर

ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर बताते हैं कि इसमें दंड लगाने से सड़कों पर इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा. वहीं कोरोना की मार झेल रहे वाहन मालिकों पर इसका दोहरा असर पड़ेगा. इसलिए उनकी मांग है कि इस निर्देश पर पुनर्विचार किया जाए और कोरोना काल तक इसे स्थगित किया जाए.

क्या है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट

वाहन चोरी के मामले में अक्सर चोर वाहन का नम्बर प्लेट बदल कर पुलिस की नजरों से बच जाते हैं. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी नई गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाता है. जिसे लगाने के बाद खोला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये टूट जाता है. वहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट केवल रजिस्टर्ड सेंटरों से ही लगवाया जा सकता है, जो वाहन के कागजात जांच करने के बाद ही प्लेट लगाते हैं. इससे चोरी को पकड़ना आसान हो जाता है.

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