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Dog havoc in delhi: कुत्ता के काटने पर मालिक को हो सकती है छह माह की सजा, जानें नियम - Dog havoc in delhi

दक्षिण दिल्ली के नेब सराय इलाके में एक अमेरिकी बुली डॉग ने एक 17 वर्षीय लड़की को काट लिया. पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. राजधानी दिल्ली में 2021 के आंकड़ों के अनुसार एक साल में 32 हजार लोगों को कुत्तों ने काटा है. आइए जानते हैं कुत्तों के काटने पर क्या हैं सरकारी प्रावधान...

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Published : Apr 4, 2023, 5:17 PM IST

नेब सराय इलाके में अमेरिकी बुली डॉग ने लड़की को काटा

नई दिल्लीःसाउथ दिल्ली डिस्ट्रिक के नेब सराय इलाके में एक अमेरिकी बुली डॉग ने 17 वर्षीय एक लड़की पर हमला कर दिया. पुलिस के मुताबिक, घटना पिछले हफ्ते की है. पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) चंदन चौधरी ने कहा कि 29 मार्च को नेब सराय थाने में पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन आया, जिसमें फोन करने वाले ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी को कुत्ते ने काट लिया है.

डीसीपी ने कहा कि 17 साल की एक लड़की घायल हो गई. उसकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट अस्पताल से ली गई. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 29 मार्च को वह अपनी बिल्डिंग की छत पर गई थी, जहां उसके ऊपर की मंजिल पर रहने वाले 60 वर्षीय मान सिंह भी अपने पालतू अमेरिकन बुली के साथ मौजूद थे. बुली ने उस पर हमला कर दिया. अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 289 (पशु के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच जारी है.

मीडिया से बात करते हुए पीड़ित लड़की ने बताया कि 29 मार्च को करीब साढ़े 8 बजे के करीब छत पर घूमने गयी थी. वह छत पर घूम ही रही थी कि अचानक गेट खुला और कुत्ता सीधा मेरे ऊपर अटैक कर दिया. जब तक मैं कुछ समझ पाती, कुत्ता मेरे थाई को अपने जबड़े में फंसा रखा था. काफी चिल्लाने के बाद नीचे से परिजन और लोग वहां पहुंचे. कुत्ता मलिक द्वारा कुत्ते को हटाने की नाकाफी कोशिश की गई, जिसके बाद उनके परिजनों ने आकर कुत्ते से मुझे छुड़ाया. पडोसियों ने कहा कि इस ब्रीड का कुत्ता आदमियों के बीच रहने वाला नहीं है और लोग इसे शौक से रखते हैं. इसे जंजीर से बांधकर रखा जाना चाहिए.

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कुत्ता के काटने पर मालिक को छह माह की सजा का प्रावधानः दिल्ली में कुत्तों के हमला करने का मामला नया नहीं है. वर्ष 2021 के एक आंकड़े के अनुसार देश की राजधानी में एक साल में 32 हजार लोगों को कुत्तों ने काटा था. आवारा कुत्तों के काटने पर सरकार की ओर से मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पालतू कुत्ते के काटने के मामले में उसके मालिक को आईपीसी की धारा 289 के तहत छह महीने जेल की सजा का प्रावधान है. वर्ष 2019 में चंडीगढ़ में 10 साल के बच्चे को कुत्ते को काटा था तो उस मामले में कोर्ट ने 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था. उल्लेखनीय है कि पालतू कुत्ते या बिल्ली के काटने पर उसके मालिक को लापरवाही के आरोप में जेल जाना पड़ सकता है. नोएडा में हाल ही में ऐसी घटनाओं को बढ़ते देखने के बाद जुर्माने की राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दी गई है.

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