दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

1984 Sikh Riots Case: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को - सिख विरोधी दंगा

1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सोमवार को दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर आरोपी है. अब अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी.

d
d

By

Published : Aug 21, 2023, 9:16 PM IST

नई दिल्ली:1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याकांड से संबंधित एक मामले में आरोपित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ अगली सुनवाई अब 29 अगस्त को होगी. राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विधी गुप्ता आनंद के कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई तो टाइटलर सीबीआई ने टाइटलर द्वारा मांगे गए मुकदमे से संबंधित पुराने दस्तावेजों की कॉपी उपलब्ध कराने के लिए कोर्ट से समय मांगा. इस पर मजिस्ट्रेट ने मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया.

कोर्ट की कार्यवाही के दौरान टाइटलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक आरोपी के वकील को अग्रिम प्रति उपलब्ध करा दें. अब अगली तारीख पर मामले में बहस होगी. टाइटलर को सेशन कोर्ट ने चार अगस्त को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी राशि की जमानत पर अग्रिम जमानत दे दी थी. अदालत ने उन पर कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे.

सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर हो रही सुनवाईः मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जुलाई को मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद पांच अगस्त को टाइटलर को तलब किया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री को पहली बार आरोपी के रूप में नामित किया गया था. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी. टाइटलर इसी मामले में आरोपित हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details