नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी और सिनेमा में तंबाकू विरोधी विज्ञापनों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता और वकील दिव्यम अग्रवाल को कड़ी फटकार लगाते हुए दो दिन के अंदर माफी मांगते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट हलफनामे पर 7 दिसंबर को विचार करेगा.
दरअसल, याचिकाकर्ता ने पहले सिंगल बेंच के समक्ष याचिका दायर की थी. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि याचिका तंबाकू उद्योग की लॉबी के कहने पर दायर की गई है ताकि सरकार को तंबाकू के दुष्प्रभावों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने से रोका जा सके. सिंगल बेंच ने कहा था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जुर्माना लगाया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता युवा वकील है और उसके सुनहरे करियर को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जुर्माना नहीं लगा रहा है.
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