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दिल्ली दंगे में हत्या से जुड़े मामले के आरोपी को जमानत, कड़कड़डूमा कोर्ट ने दी राहत

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तरी पूर्वी दंगे में एक व्यक्ति की जान लेने वाले सादिल को जमानत दे दी. केस से जुड़े बाकी सारे आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को कुछ निर्देशों के साथ सादिल की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली.

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Published : Aug 10, 2023, 3:52 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल ने दिल्ली दंगे में हत्या से जुड़े एक मामले के आरोपी को जमानत दे दी. जमानत अर्जी लगाने के बाद बुधवार को कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी स्वीकार कर ली गई. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले से जुड़े सभी अन्य सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. आरोपी सादिल भी इसी मामले में सजा काट रहा है, इसलिए कोर्ट आरोपी साहिल की जमानत अर्जी स्वीकार करती है.

2020 दंगे में है आरोपी:दिल्ली दंगे के दौरान गोकलपुरी थाना क्षेत्र में भागीरथी विहार के सी-ब्लॉक के पास नाले में एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान पुलिस ने आमीन के रूप में की थी. पुलिस की जांच में पता चला था कि आमीन ब्रिजपुरी पुलिया की ओर से पैदल आ रहा था, तभी उस इलाके में अचानक भड़के दंगों के कारण से कुछ असामाजिक तत्वों ने उसकी हत्या कर उसका शव पास के ही नाले में फेंक दिया था. आमीन की हत्या के आरोप में गोकलपुरी थाने की पुलिस ने जांच के बाद सादिल उर्फ बाबू और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया था.

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दंगे से जुड़े आखिरी आरोपी को जमानत:2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर उसके शव को नाले में फेंकने के आरोपी सादिल उर्फ बाबू को जमानत मिल गई है. कोर्ट में आरोपी साहिल की जमानत अर्जी काफी समय से पेंडिंग थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि दंगे के दौरान हुई इस हत्या के मामले में जितने भी सह-आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था, उन सभी को इस हत्या से जुड़े मामले में इसी कोर्ट से जमानत मिली है.

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