नई दिल्ली:दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल ने दिल्ली दंगे में हत्या से जुड़े एक मामले के आरोपी को जमानत दे दी. जमानत अर्जी लगाने के बाद बुधवार को कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी स्वीकार कर ली गई. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले से जुड़े सभी अन्य सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. आरोपी सादिल भी इसी मामले में सजा काट रहा है, इसलिए कोर्ट आरोपी साहिल की जमानत अर्जी स्वीकार करती है.
2020 दंगे में है आरोपी:दिल्ली दंगे के दौरान गोकलपुरी थाना क्षेत्र में भागीरथी विहार के सी-ब्लॉक के पास नाले में एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान पुलिस ने आमीन के रूप में की थी. पुलिस की जांच में पता चला था कि आमीन ब्रिजपुरी पुलिया की ओर से पैदल आ रहा था, तभी उस इलाके में अचानक भड़के दंगों के कारण से कुछ असामाजिक तत्वों ने उसकी हत्या कर उसका शव पास के ही नाले में फेंक दिया था. आमीन की हत्या के आरोप में गोकलपुरी थाने की पुलिस ने जांच के बाद सादिल उर्फ बाबू और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया था.