नई दिल्ली:महामारी की शक्ल ले चुके कोरोना वायरस को देखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North MCD) ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल 12 मार्च को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसमें कोरोना वायरस को महामारी का दर्जा दिया गया था और अब निगम ने दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के तहत दिल्ली नगर निगम के अधिनियम 1957 की धारा 376 अपने पूरे अधिकार क्षेत्र के अंदर लागू कर दी है.
31 मार्च तक नियमों का पालन करना अनिवार्य
साथ ही साथ अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने काफी सख्त कानून भी कोरोनावायरस को देखते हुए लागू कर दिए हैं. जिसकी नोटिफिकेशन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी स्वास्थ्य विभाग के दफ्तरों में भेज दी गई है. इस पूरे नोटिफिकेशन को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी होटलों, रेस्टोरेंट, भोजनालय, मॉल, बैंक्विट हॉल आदि में भी भेजा जा रहा है. जहां अब इन सभी नियमों का 31 मार्च 2020 तक पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है.