नई दिल्लीः दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ रेप करने के आरोपी दिल्ली सरकार के अधिकारी प्रेमोदय खाखा के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दिया. मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी. मंगलवार को सुनवाई करनेवाली जज के उपलब्ध नहीं होने के कारण सुनवाई टाली गई.
कोर्ट ने 8 नवंबर को दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त तथ्य हैं, जिससे मामले को आगे बढ़ाया जा सके. दिल्ली पुलिस ने प्रेमोदय खाखा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 509, 120बी समेत पॉक्सो की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.
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प्रेमोदय खाखा और उसकी पत्नी सीमा रानी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली पुलिस ने खाखा को 21 अगस्त को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सीमा रानी को कोर्ट ने पहले ही हिरासत में भेजा था. खाखा पर आरोप है कि उसने अपनी दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच कई बार रेप किया.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के पिता की 1 अक्टूबर 2020 को मौत हो गई थी. इसके बाद खाखा ने उसे अपने घर उसकी देखभाल के लिए बुला लिया था. पीड़िता खाखा को मामा कहकर बुलाती थी. खाखा की पत्नी ने पीड़िता को गर्भ हटाने वाली गोली खिलाई थी. दिल्ली पुलिस ने दोनों के खिलाफ पॉक्सो के विभिन्न प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ) , 509, 506, 323, 313, और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज की है. खाखा दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर था. मामला सामने आने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है.
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