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जामिया: JNU छात्र शरजील इमाम के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने नागरीकता संशोधन एक्ट (सीएए) के खिलाफ पिछले वर्ष दिसंबर में दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ UAPA यानी अनलॉफुल एक्टीविटिज प्रिवेंशन एक्ट लगाया है. भारत विरोधी भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शरजील को गिरफ्तार किया गया था.

uapa law imposed against sharjeel imam by delhi police crime branch
JNU छात्र शरजील इमाम पर लगा UAPA एक्ट

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Published : Apr 30, 2020, 9:45 AM IST

नई दिल्ली:जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र शरजील इमाम के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है. उसके खिलाफ पहले से देश द्रोह और दंगा भड़काने का मामला दर्ज है, जिसे लेकर क्राइम ब्रांच अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल कर चुकी है. गिरफ्तार किया गया जेएनयू छात्र शरजील इमाम फिलहाल जेल में है. बुधवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की है.

भारत विरोधी भाषण से हुई गिरफ्तारी

जानकारी के अनुसार बीते दिसंबर माह में जामिया विश्वविद्यालय के बाहर जेएनयू के छात्र शरजील इमाम ने एक भाषण दिया था. इस भाषण में उसने असम को भारत से काटकर अलग करने की बात कही थी.

इसके 2 दिन बाद ही जामिया के बाहर दंगे हुए थे, जिसमें कई पुलिसकर्मी सहित बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे. वहीं यहां पर कई सार्वजनिक परिवहनों सहित अनेक गाड़ियों में आग भी लगाई गई थी. इसे लेकर जामिया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दो एफआईआर दर्ज हुई थी.


शरजील के खिलाफ आरोपपत्र
कुछ ही दिन में शरजील इमाम द्वारा असम को लेकर दिया गया इस बयान का वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था. क्राइम ब्रांच ने उसे बिहार से गिरफ्तार किया था. छानबीन के दौरान जामिया के दंगों में भी उसकी गिरफ्तारी की गई थी. इसे लेकर अदालत के समक्ष आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है.


यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई

शरजील इमाम के खिलाफ 5 राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा चुका है. जामिया हिंसा मामले में भी शरजील इमाम के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है. शरजील इमाम को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था.

साथ ही उसके खिलाफ असम में आतंक रोधी कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश ने भी उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. दरअसल, उसने कथित तौर पर असम और पूर्वोत्तर को देश से अलग करने की धमकी दी थी.

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