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निर्भया के दोषियों का इंटरव्यू लेने की अर्जी पर फैसला करे तिहाड़ जेल प्रशासन- HC

हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो निर्भया के दोषियों का इंटरव्यू लेने के लिए अनुमति की मांग करने वाली एक मीडिया हाउस की मांग पर नए सिरे से विचार करे. तिहाड़ जेल प्रशासन से कल यानि 12 मार्च तक इस बारे में फैसला लेने का निर्देश दिया था.

Tihar jail administration should decide on the application to interview Nirbhaya convicts
दिल्ली हाईकोर्ट

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Published : Mar 11, 2020, 9:49 PM IST

नई दिल्‍ली: हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो निर्भया के दोषियों का इंटरव्यू लेने के लिए अनुमति की मांग करने वाली एक मीडिया हाउस की मांग पर नए सिरे से विचार करे. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने तिहाड़ जेल प्रशासन से कल यानि 12 मार्च तक इस बारे में फैसला लेने का निर्देश दिया था.

5 मार्च को मीडिया हाउस की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि आप उन्हें प्रोत्साहित नहीं करें. कोर्ट ने कहा था कि निर्भया के दोषियों ने सिस्टम का मजाक बना दिया है.

ये है पूरा मामला

संबंधित मीडिया हाउस ने चारों दोषियों का इंटरव्यू लेने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन से अनुमति के लिए 25 फरवरी को आवेदन दिया था. लेकिन 27 फरवरी को तिहाड़ जेल प्रशासन ने चारो दोषियों का इंटरव्यू लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. संबंधित मीडिया हाउस ने कोर्ट से कहा कि चारो दोषियों का इंटरव्यू लेने का उनका मकसद भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लगाना है. बता दें कि पिछले 5 मार्च को पटियाला हाईकोर्ट ने निर्भया के चारो दोषियों को 20 मार्च को फांसी देने के लिए नया डेथ वारंट जारी किया था.

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