नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास के बाहर धारा 144 लगा दी गई है. धरने पर बैठे लोगों को नोटिस देकर उनसे वहां से हटने को कहा गया है. इसके बाद जस्टिस संजीव ने उम्मीद जताई कि पुलिस मामले में उचित कार्रवाई करेगी और प्रदर्शनकारियों को वहां से जल्द हटा देगी.
पिछले 17 दिसंबर को हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो केजरीवाल के आवास के बाहर हो रहे प्रदर्शन पर गौर करे. कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन का अधिकार संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन अगर ये प्रदर्शन रिहायशी इलाकों में होने लगेंगे, तो गलत परंपरा शुरू हो जाएगी. पहले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि केजरीवाल के घर के सामने शांति भंग होने की स्थिति में एहतियाती कदम उठाए गए हैं.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अब प्रदर्शन बिल्कुल कम हो गया है और ट्रैफिक आवागमन शुरू हो गया है. इस इलाके में बैरिकेड्स नहीं के बराबर हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उनकी कोशिश है कि सिविल लाइंस इलाके के लोगों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो और ट्रैफिक सेवा आसानी से चलती रहे.
सिविल लाइंस रेजिडेंट्स एसोसिएशन की याचिका