नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी जमानत याचिका रद्द (Satyendar Jain bail plea rejected) कर दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री सत्येंद्र जैन और दो अन्य की भी जमानत याचिका खारिज की है. उन्हें 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था.
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल ने याचिका खारिज करते हुए मामले को मेरिट योग्य नहीं पाया. मामले में सत्येंद्र जैन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन पेश हुए थे. वहीं अंकुश जैन और वैभव जैन की तरफ से सुशील गुप्ता ने पैरवी की. ईडी का पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एसवी राजू कोर्ट में पेश हुए.
पिछले 6 महीनों से लंबी बहस, केस ट्रांसफर समेत कई कानूनी दुश्वारियों के बाद आए कोर्ट के फैसले ने यह तय कर दिया है कि सत्येंद्र जैन को छह महीने बाद भी जेल से मुक्ति नहीं मिल रही है. वह अभी जेल में ही रहेंगे. इससे पहले सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश वकील एन हरिहरन ने ईडी के द्वारा बनाए गए केस पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा बनाई गई कहानी उस फेयरी टेल जैसी है, जिसमें एक गरीब व्यक्ति राजकुमारी से विवाह करना चाहता है तो उसकी मदद के लिए शहर के सभी लोग केवल एक ही लाइन दोहराते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है, वह सब उसी गरीब का है. इसी तरह ईडी की कहानी में थी किसी का भी रकम किसी के भी शेयर सब सत्येंद्र जैन के बता दिए गए हैं.