नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी है. आज संजय सिंह की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया है.
वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया. स्पेशल जज एमके नागपाल ने जमानत याचिका पर 22 दिसंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया. आज जमानत पर फैसला तैयार नहीं किया जा सका, इसलिए फैसला टाला गया. कोर्ट ने 12 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें, ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आप निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करते तो बेहतर होता, उसके बाद उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है.
दो करोड़ रुपए का लेनदेन का आरोप: ED के मुताबिक, दो करोड़ रुपए का लेनदेन दो किश्तों में किया गया. यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ. सर्वेश को सजंय सिंह के घर पर पैसा दिया गया, जो सजंय सिंह का कर्मचारी है. दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की थी. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. संजय सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. इस मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं और वो न्यायिक हिरासत में हैं.