नई दिल्ली:मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. अब विशेष सीबीआई जज विकास ढुल 16 अक्टूबर को जैन और अन्य आरोपितों पर आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाएगा. मामले की सुनवाई के दौरान जैन की ओर से ईडी से सीज दस्तावेजों की अंतिम सूची देने का निर्देश देने की भी मांग की गई.
अंतरिम जमानत पर हैं जैन: सत्येंद्रजैन के अधिवक्ता ने कहा कि अभी मामले की जांच चल रही है इसलिए जांच से संबंधित दस्तावेजों की सूची उन्हें दी जाए. ईडी के अधिवक्ता ने कहा कि जांच से जुड़े सीज किए गए सभी दस्तावेज जैन के वकील को दे दिए गए हैं. साथ ही जांच के दौरान जो दस्तावेज आरोपित की तरफ से ईडी को दिए जाते हैं वो सीज दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आते हैं. इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन ने मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज और जब्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी मांग की थी, जिसपर ईडी ने जैन की याचिका का विरोध किया था. इसके बाद विशेष सीबीआई जज विकास ढुल ने मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को करने का निर्देश दिया था. बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन अभी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत एक बार फिर बढ़ाकर 18 अक्टूबर कर दी थी.