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कोर्ट में CBI ने कहा- आरोपियों की तरफ से हो रही देरी, सिसोदिया के वकील ने भी कह डाली ये बात - दिल्ली आबकारी नीति मामले

delhi liquor policy scam: दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लगाया गया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर के लिए तय कर दी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 22, 2023, 1:00 PM IST

Updated : Nov 22, 2023, 1:38 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि आरोपियों की ओर से ट्रायल में देरी की जा रही है. सिसोदिया के वकील ने कहा कि अभी उन्हें सीबीआई की जांच से संबंधित सभी दस्तावेज नहीं मिले हैं. इसलिए ट्रायल में देरी हो रही है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर के लिए तय कर दी. इससे पहले कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 नवंबर को ईडी के मामले में 11 दिसंबर तक बढ़ा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

बीते 11 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का समय दिया था. जिसके चलते सिसोदिया पत्नी से मिलने अपने मथुरा रोड स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे थे. इस दौरान सिसोदिया ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ दिवाली का दिया भी जलाया था. इस दौरान सिसोदिया पत्नी से गले मिलकर भावुक होकर रोते हुए नजर आए थे.

सिसोदिया की पत्नी से मुलाकात पुलिसकर्मियों की मौजूद में ही हुई थी. सिसोदिया के भावुक होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी दिन तक चर्चा का विषय बनी रही थी. पुलिस वैन में सुबह 10 बजे सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलने पहुंचे थे. उसके बाद पत्नी और अन्य परिजनों से मुलाकात कर शाम 5 बजे तिहाड़ जेल लौट गए थे.

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सुप्रीम कोर्ट में 30 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एवीएन भट्टी की बेंच ने माना कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेनदेन की बात अस्थाई रूप से साबित कर पाई है. सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा था कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई साक्ष्य है ही नहीं और सभी साक्षय दस्तावेजी प्रकृति के हैं. इसलिए सिसोदिया को जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है.

सिसोदिया के वकील ने यह भी दलील दी थी कि उनके भागने का भी कोई खतरा नहीं है. ईडी का आरोप है कि नई शराब नीति ही धोखा देने के लिए बनाई गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले 3 महीने में ट्रायल की रफ्तार धीमी रहने पर सिसोदिया जमानत के लिए फिर से याचिका दाखिल कर सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि एजेंसी ने हमारे ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए. हालांकि, लेनदेन की कड़ियां साफ हैं. बता दें कि शराब घोटाले में सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.

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Last Updated : Nov 22, 2023, 1:38 PM IST

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