नई दिल्ली: प्रदूषण के स्तर में कमी को देखते हुए मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली से ग्रैप-3 की पाबंदियों को हटा दिया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है. निर्माण और विध्वंस कार्यों से भी प्रतिबंध हटाया गया है. अब ग्रैप 1 और ग्रैप 2 की पाबंदियों को सख्ती से लागू किया जाना है, जिससे फिर से ग्रैप 3 न लागू हो और लोगों को प्रदूषण से राहत रहे.
नियमों का हो सख्ती से पालन: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि एक्यूआई 400 से ऊपर होने पर ग्रैप 3 लागू किया जाता है. फिलहाल प्रदूषण के स्तर में सुधार है. मौसम विभाग का अनुमान है कि हवा की गति धीमी पड़ती है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा. प्रदूषण न बढ़े इसके लिए दिल्ली के अंदर ग्रैप 1 व ग्रैप 2 के नियमों को सभी विभागों को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है.
एंटी डस्ट, एंटी ओपन बर्निंग, पीएसी चेकिंग, ट्रैफिक जाम पर काम करने के लिए जो टीमें बनाई गईं थी, सभी टीमें सक्रियता के साथ काम करती रहें. 13 हाटस्पाट की निगरानी के लिए जो अलग टीमें बनीं थी वह काम करती रहेंगी. जो निर्माण साइट हैं वहां पर निरीक्षण करने के लिए 591 टीमें गठित की गईं थी, वह लगातार निगरानी करेंगी. साइट पर 14 सूत्रीय धूल नियंत्रित करने के नियमों का पालन करना होगा. उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.