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Schools Closed in Delhi: दिल्ली में हवा हुई जहरीली, दो दिनों तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद - air quality management commission

ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां नई दिल्ली में लागू कर दी गई है. साथ ही अगले दो दिनों तक सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया है. pollution in delhi, grap 3 implemented in delhi, air quality management commission

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 2, 2023, 9:13 PM IST

Updated : Nov 3, 2023, 11:17 AM IST

नई दिल्ली:दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण लागू कर दिया है. इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के रिहायशी और व्यवसायिक इलाकों में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है. साथ ही एनसीआर में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल चार पहिया वाहन के संचालन पर रोक लगाने को कहा गया है. वहीं, हालात को देखते हुए CM अरविंद केजरीवाल ने अगले दो दिनों तक दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया है. इसके बाद स्कूल खुलेंगे तो पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी.

सीएक्यूएम की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 नवंबर की शाम 4 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 392 दर्ज किया गया. शाम 5 बजे एक्यूआई 402 पहुंच गया. एक्यूआई 401 से अधिक होते ही गुरुवार शाम को तत्काल प्रभाव से ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया. इसके तहत पूरे एनसीआर में निर्माण कार्य और उनके ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी गई है. ग्रैप 3 के दौरान रेलवे, मेट्रो, बस टर्मिनल, एयरपोर्ट, हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य की छूट रहेगी.

मेट्रो ने बढ़ाये 20 अतिरिक्त फेरेः दिल्ली में लगी पाबंदियों को देखते हुए DMRC शुक्रवार से अपने नेटवर्क में 20 अतिरिक्त फेरे जोड़ेगा. GRAP-II चरण लागू होने के बाद 25 अक्टूबर से दिल्ली मेट्रो पहले से ही वर्किंग डेज के दिनों (सोम-शुक्र) पर 40 अतिरिक्त ट्रेन यात्राएं चला रही है. इसका मतलब है कि DMRC कल से कुल 60 अतिरिक्त फेरे चलाएगी. DMRC ने लोगों को सलाह दी है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में अधिक से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए.

बीएस 3 और बीएस 4 वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश: सीएक्यूएम ने दिल्ली और एनसीआर के अन्य राज्य सरकारों को दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुध नगर में बीएस 3 के पेट्रोल और बीएस 4 के डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है. दिल्ली एनसीआर में लाखों की संख्या में ऐसे वाहन हैं. इनका संचालन प्रभावित हो सकता है.

5वीं तक ऑनलाइन क्लासेज चलाने के निर्देश: सीएक्यूएम ने दिल्ली व एनसीआर के राज्य सरकारों से प्रदूषण को देखते हुए फ्लिबसे पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की ऑफलाइन क्लासेज बैन करने को कहा है. बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज के लिए कहा गया है. लेकिन इस मामले पर अंतिम फैसला सरकार का होगा.

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ग्रैप तीसरे चरण के निर्देश: सड़कों की वैक्युम कलीनर से सफाई पर विशेष ध्यान देना है, जिससे सड़कों से धूल ना उड़े और प्रदूषण न हो. सड़कों से एकत्र धूल का प्रॉपर तरीके से निस्तारण हो और सप्रेसेंट्स पाउडर मिलाकर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए. सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे लोग कम से कम निजी वाहन का प्रयोग करें.

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Last Updated : Nov 3, 2023, 11:17 AM IST

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