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ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जमाखोरी के आरोपी नवनीत कालरा के 2 रेस्टोरेंट के रजिस्ट्रेशन रद्द

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने के मामले आरोपी नवनीत कालरा ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को एक अहम जानकारी दी. कालरा ने कोर्ट को बताया कि उसके 'खान चाचा और 'टाउन हॉल रेस्तरां के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्राधिकारों ने रद्द कर दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट

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Published : Jul 30, 2021, 8:30 PM IST

नई दिल्ली:ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की जमाखोरी के मामले के आरोपी नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट खान चाचा और टाउन हॉल का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया है. इस बात की जानकारी नवनीत कालरा ने हाईकोर्ट को दी. सुनवाई के दौरान नवनीत कालरा की ओर से पेश वकील गुरिंदर पाल सिंह ने कहा कि लाइसेंसिंग यूनिट ने पिछले 23 जुलाई को अंतिम फैसला लेते हए दोनों रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया. आपको बता दें कि नवनीत ने अपने दोनों रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी.


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी से पूछा था कि इस मामले में अंतिम फैसला क्यों नहीं किया गया है? ये तथ्य है कि आरोपी को अभी दोषी नहीं ठहराया गया है, इसलिए आप इस पर फैसला कीजिए.

आपको बता दें कि पिछले 16 मई को दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा को गुड़गांव से गिरफ्तार किया था. उसके बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नवनीत को पिछले 29 मई को जमानत दिया था. दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बरामद किया था. उसके बाद पुलिस ने छतरपुर में छापा मारा था. दिल्ली पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के वेयरहाउस से बरामद किया था. पिछले 6 मई को पुलिस ने लोधी कालोनी के एक रेस्टोरेंट से 419 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जब्त किया था.

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